
मऊगंज जिले में होली का पर्व शांति और सद्भाव के साथ मनाया जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार जैन ने आगामी 4 मार्च को, जिस दिन रंग खेला जाएगा, पूरे जिले में शराब की दुकानों को बंद रखने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
कलेक्टर के आदेश की मुख्य बातें:
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, होली के त्यौहार की संवेदनशीलता को देखते हुए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे:
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दुकानें रहेंगी बंद: जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें 4 मार्च को पूरी तरह बंद रहेंगी।
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पूर्ण प्रतिबंध: मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन और भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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कानूनी आधार: यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की मुस्तैदी
प्रशासन का मानना है कि अक्सर नशे की हालत में होली के दिन विवाद और दुर्घटनाएं होती हैं, जिन्हें रोकने के लिए यह ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित करना अनिवार्य था। जहाँ एक तरफ पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप कुमार सोनी ने पुलिस बल को सड़कों पर मुस्तैद रहने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं, वहीं कलेक्टर के इस आदेश से अवैध शराब की बिक्री पर भी लगाम लगेगी।













